Pune Porsche Accident: नाबालिग आरोपी की बेल जुवेनाइल कोर्ट ने की रद्द, आरोपी का पिता हिरासत में

Pune Kalyaninagar Accident: पुणे के जाने-माने रियल एस्टेट डेवलपर के नाबालिग बेटे को घटना के कुछ घंटों बाद 15 दिनों के लिए येरवडा ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और सड़क दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखने की शर्त पर दे दी गई थी जमानत।

Pune Porsche Accident: घटना विगत रविवार की हैं जब पुणे के कल्याणी नगर में देर रात 2 बजकर 30 मिनट के आसपास एक 17 वर्षीय आरोपी किशोर ने शराब के नशे में अपनी पोर्शे कार अंधाधुंध रफ्तार में दौडाते हुए मोटरसायकल सवार एक युवक और एक युवती को रौंद दिया जिसमें युवती की मौके पर जबकि युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उल्लेखनीय है की दोनों मृतक मध्यप्रदेश के रहने वाले थे।  

पुणे की जुवेनाइल  कोर्ट ने बुधवार को पोर्श सड़क हादसे मामले में 17 वर्षीय लड़के की जमानत रद्द कर दी हैं । इस हादसे में दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी। अदालत ने उसे 5 जून तक बाल सुधार गृह में भी भेज दिया है। रविवार को कथित तौर पर शराब के नशे में एक नाबालिग लड़के द्वारा चलाई जा रही लग्जरी गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार दो आईटी प्रोफेशनल्स – अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई थी। दोनों 24 वर्षीय मृतक दोस्तों के ग्रुप के साथ डिनर करके वापस लौट रहे थे तभी तेज गति से आ रही पोर्श कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी।

उक्त मामले में पुणे के जाने-माने रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के नाबालिग बेटे आरोपी वेदांत अग्रवाल को घटना के कुछ घंटों बाद इस शर्त पर जमानत दे दी गई थी कि वह 15 दिनों के लिए येरवडा ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करेगा और सड़क दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखेगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा था। जमानत शर्तों की आलोचना के बाद पुणे पुलिस ने कहा कि वे इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इसके बाद उसने फिर से बोर्ड से संपर्क किया और अपने आदेश की समीक्षा करने और इस आधार पर किशोर के साथ वयस्क आरोपी के रूप में व्यवहार करने की अनुमति मांगी कि अपराध जघन्य प्रकृति का था।

इससे पहले पुणे की एक सत्र अदालत ने 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी वेदांत अग्रवाल के पिता और एक पब के दो कर्मियों को बुधवार को 24 मई तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। नाबालिग लड़के के पिता विशाल अग्रवाल और ब्लैक कब पब के कर्मी नितेश शेवाणी व जयेश गावकर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसपी पोंखसे के सामने पेश किया गया। नाबालिग लड़के के पिता एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं। नाबालिग ने दुर्घटना से पहले पब में बैठकर कथित रूप से शराब पी थी। पुलिस ने नाबालिग लड़के के पिता और बार के मालिक व कर्मियों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी नाबालिग रविवार को दुर्घटना से पहले पब गया था। पब के कर्मियों पर नाबालिग को शराब परोसने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियोजन पक्ष ने पिता और दो अन्य लोगों के लिए सात दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी ताकि पुलिस इस बात की जांच कर सके कि पिता ने अपने बेटे को बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ले जाने की इजाजत क्यों दी।

हादसे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए : फडणवीस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इस मामले का जिक्र किए जाने के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुणे में किशोर की संलिप्तता वाले कार हादसे का ‘राजनीतिकरण’ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘शोभा’ नहीं देता है। इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) के नेता अंबादास दानवे ने फडणवीस से सवाल किया कि क्या कार हादसे की घटना के बाद उनका पुणे दौरा का उद्देश्य मामले में जांच एजेंसियों को बचाना था। कल्याणी नगर की घटना पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर हादसा किसी ट्रक या कैब चालक से होता तो वह सालों तक जेल में रहता, लेकिन अमीर व्यक्ति के बेटे के लिए न्याय दूसरा है और कांग्रेस इसी व्यवस्था को बदलना चाहती है। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में राहुल गांधी के वीडियो संदेश के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा, ”पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। लेकिन फैसला (तेज रफ्तार कार चला रहे किशोर को जमानत देने का) किशोर न्याय बोर्ड ने लिया।” फडणवीस महाराष्ट्र का गृह विभाग भी संभाल रहे हैं। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, ”पुणे पुलिस ने फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी है।

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