जबलपुर। वकीलों को ग्रीष्म ऋतु के लिए काले कोट से निजात मिल गई है। यह राहत प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के वकीलों को 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक की अवधि के लिए दी गई है। इस दौरान अधिवक्ता सफेद शर्ट, काली-सफेद धारी या ग्रे पेंट और एडवोकेट बैंउ पहनकर अदालतों में पैरवी कर सकेंगे।
उक्त जानकारी देते हुए एमपी स्टेट बार कोंसिल के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने बताया कि स्टेट बार ने बार कोंसिल आफ इंडिया के प्रविधान के अंतर्गत यह निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के वकीलों को छोड़कर जिला अदालत सहित अन्य अदालतों के वकीलों को ग्रीष्मकालीन अवधि में काले कोट की अनिवार्यता से छूट रहेगी।
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जानकारी के मुताबिक, पूर्व में इस सिलसिले में अधिवक्ताओं की ओर से कई अनुरोध-पत्र मिले थे। जिन्हें गंभीरता से लेकर निर्णय लिया गया है।