हरदा। कलेक्टर आदित्य सिंह ने लोकसभा निर्वाचन Lok Sabha Elections के मतदान से पूर्व जिले में मतदाता जागरूकता गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन के नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर निर्वाचन तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होने कहा कि मतदाता जागरूकता गतिविधियों में अधिकाधिक लोगों को शामिल करें तथा मीडिया प्रतिनिधियों को भी इन गतिविधियों से जोड़ें। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी गौड़ा, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय व रजनी वर्मा तथा डिप्टी कलेक्टर संजीव नागू सहित लोकसभा निर्वाचन के अन्य नोडल अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर सिंह Collector Harda ने निर्देश दिये कि मतदाता जागरूकता गतिविधियों में एनसीसी व एनएसएस के विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाए। उन्होने वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिये मतदान केन्द्रों पर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये। बैठक में उन्होने सभी सेक्टर अधिकारियों को ईवीएम मशीन संचालन के संबंध में ट्रेनिंग दिलाने के निर्देश दिये। उन्होने सभी मतदाताओं के वोटर कार्ड व मतदाता पर्ची व्यवस्थित तरीके से वितरित कराने के लिये भी कहा। कलेक्टर सिंह ने जिला परिवहन अधिकारी को मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक ले जाने व वापस लाने के लिये पर्याप्त संख्या में वाहनों का अधिग्रहण करने के निर्देश भी दिये।
संवाद 24 के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें..
Follow the संवाद 24 channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaE8doLBPzjdzNPorg3V

मतदान के लिये मजदूरों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
लोकसभा निर्वाचन के लिये हरदा जिले में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इस हेतु जिले मे कार्यरत सभी मजदूरों एवं कामगारों को मतदान करने के लिये सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। जिला श्रम पदाधिकारी ने जिले के सभी कारखाना संचालकों व दुकानदारों को निर्देश दिये है कि उनके संस्थान में कार्यरत सभी मजदूरों को 26 अप्रैल को मतदान के लिये जाने हेतु संस्थान का साप्ताहिक अवकाश घोषित करें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सातों दिन कार्य करते है, वे श्रमिकों को मतदान के लिये 2-2 घण्टे के अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराए। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि मतदान के लिये जाने के कारण अनुपस्थित होने पर किसी मजदूर का वेतन न काटा जाये। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि नियोजक द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में मतदान के लिये जाने पर मजदूर को सवैतनिक अवकाश देने का उल्लेख किया गया है। यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस पर 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया जा सकता हैं।