EVM लाने-ले जाने वाले वाहनों में अनिवार्य रूप से लगे जीपीएस सिस्टम, नोडल अधिकारियों की बैठक में बोले कलेक्टर आदित्य सिंह

हरदा।आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता लगाने के पूर्व अपनी तैयारियों  में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है, इसका उदाहरण शुक्रवार को हरदा में आयोजित लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये नोडल अधिकारियों की बैठक में देखने को मिला।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य सिंह ने शुक्रवार को नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर निर्वाचन तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रोहित सिसोनिया, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी गौड़ा सहित लोक सभा निर्वाचन के सभी नोडल अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में निर्देश दिये कि लोकसभा निर्वाचन के लिये नोडल अधिकारी सभी आवश्यक तैयारियां कर लें। उन्होने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों पर पेयजल, शौचालय, मतदाताओं के लिये शेड, विद्युत व रैम्प जैसी सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

पुन: करे मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन  

कलेक्टर सिंह ने बैठक में कहा कि सेक्टर अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों का एक बार फिर से भौतिक सत्यापन कर लें तथा मतदान केन्द्रों के पहुँच मार्ग भी देख लें। उन्होने कहा कि लोकसभा निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाएगी, अतः जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का पालन भी तत्काल ही सुनिश्चित किया जाए।

EVM लाने-ले जाने वाले वाहनों में अनिवार्य रूप से लगे जीपीएस सिस्टम,

उन्होने निर्देश दिये कि मतदान दलों तथा ईवीएम को लाने ले जाने वाले वाहनों पर जी.पी.एस. सिस्टम अनिवार्य रूप से लगवाया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में निर्देश दिये कि मतदान दलों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। उन्होने कहा कि लोक सभा निर्वाचन संबंधी कंट्रोल रूम का संचालन प्रारम्भ कर दिया जाए। उन्होने निर्देश दिये कि मतदान दलों में कोई भी सेवा निवृत्त या स्थानांतरित कर्मचारी की ड्यूटी न लगे, यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में उन्होने एक-एक नोडल अधिकारी से चर्चा कर लोक सभा निर्वाचन के लिये अब तक की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली।  

सेवाएं अनिवार्य घोषित; बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे अधिकारी कर्मचारी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आदेश जारी कर जिले के सभी कर्मचारियों की सेवाएं अनिवार्य घोषित कर दी है तथा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अधिकारी कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बीमार होने की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में स्वयं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत करेंगे। जबकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अवकाश स्वीकृत कर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति देंगे।

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