BREAKING : पूर्व मंत्री कमल पटेल और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कार्रवाई

भोपाल/हरदा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 07 मई को मध्यप्रदेश में नौ सीटों पर मतदान हुआ था। इस दौरान पूर्व मंत्री कमल पटेल ने हरदा में पोलिंग बूथ पर जाकर पोते के साथ मतदान किया था। वहीं, भोपाल (मध्य) से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी अपने नाबालिग बेटे को ईवीएम तक ले गए थे। शिकायत मिलने के बाद अब चुनाव आयोग आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर इन दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई हैं।

उक्त मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया की उक्त मामलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि भोपाल में जिला पंचायत सदस्य विनय मैहर ने अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया था। इसका वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी। अब कमल पटेल और आरिफ मसूद के खिलाफ भी संबंधित जिलों के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे।

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पूर्व मंत्री कमल पटेल पर मामला दर्ज, पीठासीन अधिकारी निलंबित, सेक्टर अधिकारी और पुलिस अधिकारी पर भी होगी कार्रवाई  

निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र के निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य सिंह के द्वारा हरदा में पूर्वं मंत्री पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया हैं, प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ पूर्व मंत्री पटेल के खिलाफ धारा 128, 130, 131 B तथा धारा 188 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया हैं।     सूत्रों के मुताबिक़  मतदान केंद्र 107 के पीठासीन अधिकारी को भी निलंबित किया गया हैं, वही मतदान केंद्र पर मौजूद पुलिस अधिकारी और सेक्टर अधिकारी पर भी कारवाई के निर्देश दी गए हैं।

सहायक रिटर्निग अधिकारी हरदा कुमार सानू देवड़िया ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत की जांच के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128, 130, 131 बी. तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कमल पटेल एवं अन्य तीन व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, तथा सेक्टर अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को लिखा गया है। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर तैनात पुलिस कर्मचारी और सम्बंधित सेक्टर के सेक्टर पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक जिला हरदा को लिखा गया है।

सहायक रिटर्निग अधिकारी हरदा ने बताया की शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 107 में पूर्व मंत्री कमल पटेल के साथ एक नाबालिक बालक ने भी प्रवेश किया एवं अन्य व्यक्तियों ने मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की। अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128, 130, 131 बी. तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पूर्व मंत्री एवं तीन अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

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