उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद द्वारा बेचे गए 15 प्रोडक्ट के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। टैक्स चोरी के मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस के निशाने पर आया पतंजलि आयुर्वेद
उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी द्वारा बेचे गए 15 प्रोडक्ट के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद अब जाकर उत्तराखंड सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद पर बड़ी कार्रवाई की है।
राज्य सरकार की लाइसेंस की अथॉरिटी ने पतंजलि द्वारा बेचे जा रहे 15 प्रोडक्ट का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। साथ ही संबंधित विभागों को कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। ज्ञात हो कि आज सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि मामले पर सुनवाई भी होनी है।
बार-बार भ्रामक विज्ञापन करने पर हुई कार्रवाई
कार्रवाई को लेकर बताया गया कि पतंजलि के द्वारा बार-बार नियमों के उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया गया है। इससे पूर्व 10 अप्रैल को राज्य सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। अधिकारियों के मुताबिक पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के उन प्रोडक्ट्स के लाइसेंस रद्द किए गए है जिनको लेकर बार-बार भ्रामक विज्ञापन योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि द्वारा किया जा रहा था।
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आज हैं सुप्रीम कोर्ट में रामदेव और बालकृष्ण की पेशी
उक्त पूरे मामले में लाइसेंस अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दायर किया है। ज्ञातभोनकी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था अब तक क्या कार्रवाई हुई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट के सामने उपस्थित होंगे। इससे पहले भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट पतंजलि को कड़ी फटकार लगा चुका है।
इन प्रोडक्ट के लाइसेंस हुए रद्द
श्वासारि गोल्ड – दिव्य फार्मेसी
श्वासारि वटी – दिव्य फार्मेसी
ब्रोंकोम- दिव्य फार्मेसी
श्वासारि प्रवाही- दिव्य फार्मेसी
श्वासारि अवलेह- दिव्य फार्मेसी
मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर- दिव्य फार्मेसी
लिपिडोम- दिव्य फार्मेसी
बीपी ग्रिट- दिव्य फार्मेसी
मधुग्रिट- दिव्य फार्मेसी
मधुनाशिनी वटी- दिव्य फार्मेसी
लिवामृत एडवांस- दिव्य फार्मेसी
लिवोग्रिट- दिव्य फार्मेसी
पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप- पतंजलि आयुर्वेद
आईग्रिट गोल्ड- दिव्य फार्मेसी
जीएसटी इंटेलिजेंस के निशाने पर आया पतंजलि
जानकारी के अनुसार जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने पतंजलि ग्रुप की कंपनियों – पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि फूड्स को दो कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक “DGGI ने जीएसटी पेमेंट न करने और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करने के लिए 19 अप्रैल, 2024 को पतंजलि ग्रुप की कंपनियों- पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और पतंजलि फूड्स लिमिटेड को दो कारण बताओ नोटिस भेजे हैं।” ज्ञात हो की डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस जीएसटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो देशभर में जीएसटी की चोरी पर नजर रखती है।