Delhi शराब घोटाला, जेल में ही रहना होगा CM केजरीवाल को, हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी 

दिल्ली। शराब घोटाले मामले में आरोपों का सामना कर रहे मुख्मंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर मंगलवार दोपहर 3.15 बजे दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इंकार कर दिया। सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए अपनी गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड का विरोध किया है। 

घोटाले में शामिल है केजरीवाल !

बता दें कि ईडी और अरविंद केजरीवाल दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अपना फैसला सुनाया। जज ने अपने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल घोटाले में शामिल है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल ने जमानत के लिए अपनी याचिका दायर नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि याचिका में सीएम ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

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दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी 

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी कब गिरफ्तार होगा। ये ED तय करेगी न कि आरोपी या अदालत। इसके साथ ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया।

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