हरदा। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई, जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य सिंह ने इसकी ने इसकी घोषणा करते हुए दिशा निर्देश जारी किए है।
प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही जिले में धारा 144 लागू किये जाने से प्रतिबंधात्मक आदेश भी प्रभावी हो गये है। जिले में शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये गये है। लायसेंस धारकों से उनके शस्त्र निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। अब जिले में अस्त्र शस्त्रों के परिवहन व प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। होटल, सराय, धर्मशालाओं में रूकने वाले यात्रियों की जानकारी होटल संचालकों को निकटतम थाने में देना अनिवार्य होगी।
राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचन कार्यक्रम की दी जानकारी

लोकसभा निर्वाचन के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी जिला शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में दी गई। इस दौरान बताया कि आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी करते ही आज से ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे, जिला पंचायत सीईओ रोहित सिसोनिया, अपर कलेक्टर नागार्जुन बी गौड़ा भी मौजूद थे।
पुलिस ने किया फ्लेग मार्च
जिले में आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद जिले के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में पुलिस विभाग के द्वारा अपने थाना क्षेत्र में फ्लेग मार्च कर क्षेत्र का मुआयना किया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा फ्लेग मार्च किया।
वही जिले के खिरकिया, सिराली, हंडिया, टिमरनी, रहटगांव आदि थाना क्षेत्रों में टीआई और एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा फ्लेग मार्च किया गया।

माननीयों के वाहन बुलाए वापस
जिले में आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी/ कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिला पंचायत व जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, मण्डी सचिव तथा सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिये है कि उनके संस्थानों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को यदि कोई शासकीय वाहन आवंटित है तो उसे तत्काल अपने कार्यालय में वापस बुलाएं और नोडल अधिकारी परिवहन को तत्काल इसकी सूचना दें।