हरदा l वर्ष 2020 में नगर के भगवती नर्सिंग होम मे नवजात की हत्या के दोषी आरोपी पुनिया बाई पति दिनेश धुर्वे उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम भांड़वा थाना चिचोली जिला बैतूल और अर्जुन पटेल पिता नारायण पटेल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम अबगांव खुर्द जिला हरदा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैl
अपर लोक अभियोजक सुखराम बामने ने जानकारी देते हुए बताया की दिनांक 07/03/20 को प्रातः 9 बजे गर्भवती नाबालिक को पीड़िता की माँ पुनिया बाई और आरोपी अर्जुन पटेल ने स्थानीय भगवती नर्सिंग होम में भर्ती कराया था और बालिका के प्रसव के बाद आरोपी पुनिया बाई ने धारदार ब्लेंड से नवजात शिशु की हत्या कर दी थी, इस षड्यंत्र मे अर्जुन पटेल ने भी साथ दिया था l हत्या के बाद नवजात का शव छोड़कर आरोपीगण नर्सिंग होम से चले गए बाद मे नवजात बालिका का शव नर्सिंग होम की बाथरूम मे मिला था जिसकी सुचना डॉ आरबी पटेल ने पुलिस थाना सिविल लाइन हरदा मे दी थी, सुचना के आधार पर अपराध क्रमांक 91/20 अंतर्गत धारा 302,317,318, सहपठित धारा 120 बी आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध किया और इसकी विवेचना की गईl
विवेचना के दौरान भगवती नर्सिंग होम हरदा के सीसीटीवी कैमरे जब्त किये गए जिसमे आरोपी पुनिया बाई और आरोपी अर्जुन पटेल को घटना स्थल पर पाया गया, वीडियो क्लिपिंग में नाबालिक प्रसूता को बार बार उसकी माँ के साथ बाथरूम जाते हुए देखा गया इस दौरान आरोपी अर्जुन पटेल भी वही पर मौजूद था l न्यायलय ने यह माना की आरोपी पुनिया बाई ने नवजात बालिका जिसका बजन 2 किलो 500 ग्राम था सिर पर काले बाल थे, तात्कालिक समय पर इसे भ्रूण हत्या की बात की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने एक दिन की नवजात बालिका मानते हुए इसे मानव वध मानते हुए हत्या का दोषी पाया गया l विशेष न्यायलय हरदा ने आरोपी पुनिया बाई और आरोपी अर्जुन पटेल को 302 हत्या और 120बी हत्या के षड्यंत्र मे शामिल होने का दोषी पाते हुए दोनों आरोपीओ को आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया l इस मामले मे नाबालिक पीड़िता का मामला किशोर न्याय बोर्ड मे हरदा मे प्रथक से चल रहा हैl