उप सचिव ने की घोषणा नगरीय निकायों में राजस्व वसूली के तहत अधिभार में छूट आचार संहिता लागू होने तक जारी रहेगी।
हरदा। नगर पालिका ने विगत दो दिनों में नगर में रिकार्ड राजस्व की वसूली की है, नगर पालिका अध्यक्ष भारती राजू कमेडिया ने चर्चा के दौरान बताया की नगर पालिका हरदा ने रिकार्ड राजस्व की वसूली कर के एक नया रिकार्ड बनाया है। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका हरदा ने पिछले 2 दिनों में लगभग 47 लाख रुपए राजस्व वसूला है।
नगर पालिका अध्यक्ष ने विशेष चर्चा के दौरान बताया की नगर पालिका की टीम के द्वारा नगर के कई बकायदारो से व्यक्तिगत मुलाक़ात कर उन्हें राजस्व के बकाया और उसके समय रहते भुगतान के लिए बताया गया, इस दौरान उन्हें शासन की नीति अनुसार राजस्व वसूली के तहत अधिभार में छूट के बाबत स्पष्ट ढंग से समझाया गया, इसमें नगर पालिका के कर्मचारियों ने अथक प्रयास किया, इसी के चलते वर्ष 2016 से लंबित बकाया की वसूली और भुगतान बकायादारों ने स्वप्रेरणा से अपने अपने बकाया राजस्व का भुगतान किया गया, ऐसे सभी लोगो को शासन के द्वारा निर्धारित छुट का लाभ दिया गया, नपा अध्यक्ष ने बताया की विगत 2 दिनों में नगर पालिका को लगभग 47 लाख रुपए का बकाया राजस्व प्राप्त हुआ।
आचार संहिता लगने तक बढ़ाई गई अधिवार में छुट की अवधि
उधर दूसरी और नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2023-24 की राजस्व वसूली अंतर्गत अधिभार में दी जा रही छूट को प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता लागू होने तक जारी रखने के निर्देश जारी कर दिए गए है। उपसचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल आरके कार्तिकेय ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 मार्च 2024 में आयोजित नेशनल लोक अदालत के लिए सम्पत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के भुगतान में अधिभार में छूट प्रदान की गई थी। इसी अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व वसूली के तहत सम्पत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के भुगतान मे अधिभार राशि पर आदर्श आचार संहिता लागू होने तक छूट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।