हरदा । कलेक्टर आदित्य सिंह ने हरदा जिले में बाल विवाह को रोकने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये प्रत्येक विकासखंड स्तर पर उड़नदस्तों का गठन किया है। विकासखंड हरदा खिरकिया व टिमरनी के एसडीएम की अध्यक्षता में गठित विकासखंड स्तरीय उड़नदस्ता दल में सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार, परियोजना अधिकारी, विकासखंड चिकित्सा एवं शिक्षा अधिकारी, थाना प्रभारी, सेक्टर पर्यवेक्षक, चाइल्ड लाइन सदस्य को शामिल किया गया है।
उक्त दल अपने क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाहो में वर वधुओ की आयु के प्रमाण-पत्र का अवलोकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधु की 18 वर्ष से कम ना हो यह सुनिश्चित करेंगे। वर अथवा वधु की आयु कम पाये जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही करेंगे।
अगर बाल विवाह होते पाया गया तो इन लोगो की आएगी शामत !
उड़नदस्तों दलों द्वारा यदि उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले जैसे रसोईया, नाई, धर्मगुरू, समाज के मुखिया, टेंट वाले, पत्रिका छापने वाले, ब्यूटीपार्लर वाले एवं अन्य के विरूध्द बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
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