नई दिल्लीः गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की कार्रवाई को लेकर दायर की गई याचिका (petition filed) को याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस द्वारा दायर की गई याचिका में आयकर विभाग द्वारा वसूली प्रक्रिया (recovery process) को चुनौती दी गई थी। इस फैसले को कांग्रेस (Congress) के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा हैं।
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बता दें कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने कांग्रेस की एक याचिका खारिज की थी, जिसमें पार्टी ने लगातार तीन वर्षों के लिए आयकर विभाग की कर पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने बीते 20 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस ने 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई टैक्स री-असेसमेंट प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।